पैन कार्ड – अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको अपने आधार कार्ड के बिना नया पैन कार्ड बनवाना नामुमकिन होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 1 जुलाई, 2025 से लागू होने की पूरी संभावना है, और इसका मकसद कर प्रणाली को और मजबूत बनाना और फर्जीवाड़े को रोकना है।
क्यों लाया गया यह नया नियम?
अब तक, पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आप जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते थे। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह पाया है कि कई लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाकर या गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन गतिविधियों पर लगाम लगाने और कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आधार, अपनी विशिष्ट पहचान और बायोमेट्रिक डेटा के साथ, इस समस्या का एक मजबूत समाधान प्रदान करता है।
नए नियम का क्या होगा असर?
1 जुलाई 2025 से, जब आप नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे, तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ‘वन टाइम पासवर्ड’ (OTP) आएगा। इस OTP को सही तरीके से दर्ज करने के बाद ही आपका आवेदन पूरा माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या वह आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी पैन कार्डों पर रोक लगेगी और टैक्स देने वालों की पहचान ज्यादा सटीक हो पाएगी।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर
यह नियम सिर्फ नए पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके पास पहले से पैन कार्ड है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे 31 दिसंबर 2025 तक करा लें। CBDT ने स्पष्ट किया है कि यदि इस तारीख तक आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा। एक निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आप कई वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में निवेश करना, या बड़े लेनदेन करना।
पैन-आधार लिंक कैसे करें?
पैन और आधार को लिंक करना एक सीधी प्रक्रिया है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं: incometax.gov.in पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें: होमपेज पर या ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में यह विकल्प मिलेगा।
- विवरण दर्ज करें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर और सहमति: अपना मोबाइल नंबर (जो आधार से जुड़ा है) दर्ज करें और “I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” पर टिक करें।
- OTP सत्यापित करें: आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- अनुरोध जमा करें: “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। सफल होने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।
यदि आपके पैन और आधार में विवरण (जैसे नाम या जन्मतिथि) मेल नहीं खाते हैं, तो आपको पहले उन्हें सही करवाना होगा।
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डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम
इस कदम को ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी वित्तीय लेनदेन एक ही, विश्वसनीय पहचान स्रोत से जुड़े हों, और आधार कार्ड इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। इससे न केवल कर चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि करदाताओं के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
यह बदलाव वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही और अनुपालन को बढ़ाएगा। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नए नियम का पालन करें और समय रहते अपने पैन और आधार को लिंक करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।