सेबी ने पीएसीएल फंड को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ने वाली आरटीआई अपील को खारिज किया

सेबी ने एक RTI अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या पीएसीएल लिमिटेड द्वारा collected money का इस्तेमाल राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों के लिए किया गया था।

यह अपील आदि शक्ति करुणाकर नाम के व्यक्ति ने दायर की थी, जिसने यह भी पूछा था कि सेबी ने उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए, जिन्होंने उसके अनुसार इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद को समर्थन देने के लिए किया।

अपने जवाब में, सेबी ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसने यह भी कहा कि मांगी गई जानकारी का प्रकार RTI के अंतर्गत नहीं आता है, जो केवल Factual विवरण की अनुमति देता है,। सेबी ने स्पष्ट किया कि पीएसीएल रिफंड को संभालने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा हैं, अलग से काम करती है और आरटीआई ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है।

बाद में सेबी के अपीलीय अधिकारी ने अपील की समीक्षा की और इसे फिर से खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा कि कई लोग कॉपी की गई RTI के साथ इसी तरह की आरटीआई जमा कर रहे हैं, जिसे कानून का दुरुपयोग माना जाता है। सेबी ने आवेदकों से आग्रह किया कि वे ऐसे बार-बार और बसेलेस प्रश्न न भेजें, खासकर निवेशकों के हितों से जुड़े संवेदनशील मामलों में।

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