धन-वापसी (रिफंड) हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढ़ा समिति (पीएसीएल के मामले में) (“समिति”) ने योग्य निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाणपत्र मांगने का फैसला किया है। 10,001/- और रु. 15,000/- जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। इसके लिए पात्र निवेशकों को मूल PACL पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहने के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। … Read more